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Thursday, February 23, 2012

महिलाओं के आशंकित समलैंगिक जोडे़ को मिला हाईकोर्ट से भरोसा

महिलाओं के आशंकित समलैंगिक जोडे़ को मिला हाईकोर्ट से भरोसा

Friday, 24 February 2012 09:40

इंदौर, 24 फरवरी (एजेंसी) मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने महिला समलैंगिक जोडे़ को भरोसा दिया कि उन्हें साथ रहने पर कोई परेशान नहीं करेगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक समलैंगिक  जोड़े की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर उन्हें किसी किस्म का खतरा महसूस होता है तो वे इसके खिलाफ कोर्ट का रूख कर सकती हैं।
महिला समलैंगिक जोडे के वकील आकाश शर्मा ने अपनी पक्षकारों के नाम जाहिर किये बगैर बताया, 'उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने मेरी पक्षकारों की याचिका यह कहते हुए निपटा दी कि अगर उनके साथ रहने पर एतराज जताते हुए कोई उन्हें किसी तरह का नुकसान पहुंचाता है तो उन्हें :याचिकाकर्ताओं को: अदालत में गुहार लगाने का अधिकार है।' 

शर्मा ने बताया कि इंदौर जिले से ताल्लुक रखने वाले महिला समलैंगिक जोडेÞ ने इस आशंका में अदालत में याचिका दायर की थी कि अगर वे साथ रहती हैं तो उन्हें खतरा हो सकता है। लिहाजा उन्हें सुरक्षा मुहैया करायी जानी चाहिये। लेकिन अदालत ने कहा कि वह किसी आशंका के आधार पर उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का आदेश जारी नहीं कर सकती। 
उन्होंने बताया कि उनकी पक्षकारों में से एक की उम्र 25 साल है, जबकि दूसरी 27 बरस की है।

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